PM Suraksha bima yojana दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए है | आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है। प्रीमियम: प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रीमियम काट लिया जाएगा। कवरेज अवधि: वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर PMJJBY के तहत कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है। दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति: सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा / तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा | यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक ही सीमित होगा। मृत्यु होने पर – नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति हो जाती है,दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि होती है तब भी ग्राहक को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
अगर एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय दृष्टि की हानि होती है,या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होती तब ग्राहक को 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूरी हो चुकी है) और 70 वर्ष (जन्मदिन के नजदीक की आयु) के बीच है, जो शामिल होने / ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा |
PMSBY में ऑफ़लाइन नामांकन के लिए, कोई व्यक्ति उस बैंक शाखा में जा सकता है जहाँ उसका बचत खाता है या उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकता है: https://jansuraksha.gov.in।
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, ग्राहक को बीमा का एक पावती पर्ची सह प्रमाण पत्र मिलेगा।